मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित में जारी है, और इससे पारदर्शिता आएगी.
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